इसी तरह का एक मामला जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना के अंतर्गत नगर पंचायत खरौद से है
जहां एक किराना व्यवसायी टेकराम केसरवानी को शिवरीनारायण पुलिस ने अवैध। कच्ची महुआ शराब बिक्री करने का आरोप लगाकर उसे जेल दाखिल कर दिया था टेकराम केसरवानी 8 महीने जांजगीर के खोखरा जेल में बेवजह सजा काटा है उसने जांजगीर जिले के जिला न्यायालय में अपना याचिका दायर किया था जिसके सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनी ने उन्हें दोष मुक्त कर बाइज्जत बरी कर दिया है लेकिन पुलिस के इस तरह के लापरवाही कर नतीजा बेकसुर टेकराम को बेवजह 8 महीने जेल में काटकर सजा भुगतना पड़ा है दोष मुक्त होने के बाद मीडिया से बात करके उन्होंने अपना दर्द सभी के सामने बयान किया और कहा कि पुलिस को जो जायज है वही कार्यवाही करनि चाहिए ताकि किसी बेकसूर आदमी को बिना गलती की सजा न भुगतना पड़े
No comments:
Post a Comment